पंचायत सचिव के हड़ताल पर प्रशासनिक चेतावनी,24 घंटे के भीतर हड़ताल से वापसी नही तो होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही....

पंचायत सचिव के हड़ताल पर प्रशासनिक चेतावनी,24 घंटे के भीतर हड़ताल से वापसी नही तो होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही....

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख है कि ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के द्वारा दिनांक 16 3:00 2023 से अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने से ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य सेवाओं के साथ-साथ हितग्राही मूलक योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है हड़ताली ग्राम पंचायत सचिव 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त करा दो हस्ताक्षर करता के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन एवं जारी कारण बताओ नोटिस समक्ष में प्रस्तुत करें अन्यथा निरंतर हड़ताल समाज अधो हस्ताक्षर करता के कार्यालय में उपस्थित प्रतिवेदन कारण बताओ नोटिस में प्रस्तुत करें अन्यथा निरंतर हड़ताल अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र क्रमांक 3640 ए पतरा विवि 22 2008 दिनांक 29 अगस्त 2008 ग्राम पंचायत की सेवा शर्तों हेतु मार्गदर्शिका में प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियां तथा तृतीय नियम 1999 के नियम के तहत ग्राम सचिव जो पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा छत्तीसगढ़ सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 का एवं छह के तहत प्रेषित की जाएगी।

ग्राम पंचायत सचिवों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहने की स्थिति में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 धारा 69 एक में दिए गए प्रावधान अनुसार जनपद पंचायत 16 का अंतर सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण व करारोपण अधिकारी के साथ-साथ यथास्थिति मैदानी स्तर पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को भी वर्तमान में कार्य संपादन हेतु अस्थाई रूप से ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार सौंपे जाने की कार्यवाही किया जाकर ग्राम पंचायत निधि से राशि आहरण सरपंच तथा नियुक्त किए गए सचिव के हस्ताक्षर से क्रियाशील किया जाएगा

यह ध्यान रहे कि निर्धारित समय अवधि में कार्य में उपस्थित ना होने एवं जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रस्ताव अनुरूप एकपक्षीय कार्यवाही संस्कृत कर दी जावेगी जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होंगे