नाबालिग लड़की का अपहरण कर अनाचार करने वाले आरोपी को लोरमी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर भेजा जेल

नाबालिग लड़की का अपहरण कर अनाचार करने वाले आरोपी को लोरमी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर भेजा जेल

लोरमी -- नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी सुरज राजपूत के खिलाफ लोरमी पुलिस ने धारा 363,366,376,भादवी 4 6 पक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर भेजा जेल

लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम ढोलगी की पीड़िता के द्वारा लोरमी थाना में 2 हफ्ते पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग बेटी का अज्ञात आरोपी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी शिकायत पर लोरमी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया था एवं अज्ञात आरोपी और नाबालिक लड़की की खोजबीन शुरू कर दी थी। वहीं लोरमी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सूरज राजपूत नाबालिक लड़की को लेकर बाहर भागने की फिराक में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ है जिसकी सूचना पर लोरमी पुलिस बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची जहां पर आरोपी सूरज राजपूत एवं नाबालिक लड़की को बरामद किया गया वही नाबालिक लड़की के बयान के आधार पर आरोपी सूरज राजपूत के खिलाफ धारा 363,366,376 भादवी 4,6 पाक्सो के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया।