सुरजपुर(छत्तीसगढ) जिले के जनपत पंचायत ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत पालकेवरा,छतरंग कार्यलय से आवेदक ने 14वें वित्त की जानकारी चाही थी । समयावधि पर जानकारी उपलब्ध न कराए जाने से आवेदक ने प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण के निराकरण हेतु सुनवाई की मांग की थी। प्रकरण सुनवाई की प्रथम तिथि को बदल कर दूसरी तिथि सुनवाई हेतु आवेदक को दी गई। सुनवाई का कार्यालयीन समय 11 बजे रखा गया था। आवेदक व प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना अधिकारी पंचायत सचिवो का दिन भर इंतजार करते रहे लेकिन जन सूचना अधिकारी प्रकरण निराकरण व सुनवाई हेतु जनपत कार्यालय ओड़गी नही पहुच सके लाष्ट में अपील अधिकारी जनपत सीईओ ने दोनों जन सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए सहायक जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया है। हालांकि आवेदक के कार्यालय से चले जाने के बाद सहायक जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को फोन के माध्यम से बताया की जन सूचना अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी रिक्वेस्ट कर तीन दिन की मोहलत मांग कर आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने की बात रखी है। जिस पर अपील अधिकारी जनपत सीईओ ने कहा है कि आवेदक को जानकारी उपलब्ध करा कर पाउती मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। अब देखना होगा कि लटक फटक के जिम्मेदार चला रहे सूचना का अधिकार अधियम कानून तीन दिवस में प्रकरण का निराकरण कब तक होता है। हालांकि आवेदक ने कहा है कि तीन दिवस में जानकारी नही मिलने पर वे राज्य सूचना आयोग में प्रकरण निराकरण के लिए जल्द ही द्वितीय आवेदन करेंगे।